Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, Apply

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana:- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा आरंभ की जा रही एक योजना में गहरे मानवीय संवेदना की झलक है। इस योजना के अंतर्गत, जो किसानों को किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत, यदि किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा प्रदान करेगी। अगर वह दिव्यांग होता है, तो उसके परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जो उनके जीवन को सार्थकता और सामर्थ्य से भर देगी। यह योजना न केवल उन किसानों को साहस देती है जो खेती के कठिन मेहनत में लगे हैं, बल्कि उनके परिवार को भी सुरक्षित महसूस कराती है।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत, Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024, जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना में शिकार हुए हैं, उन्हें इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचाना ताकि उत्तर प्रदेश के किसान इसका सही लाभ उठा सकें। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा और समर्थन प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का महत्व और प्रभाव

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत, जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 मामलों में से 4 को स्वीकार कर लिया है, 6 को निरस्त कर दिया है, और 8 को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया है। सभी योजना के पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को राज्य में स्थायी निवास होना आवश्यक है।

अगर किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और वह किसी दूसरे की जमीन पर खेती करता है, और उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर वह किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है, तो वह भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठा सकता है। जिला अधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि पेंडिंग मामलों को किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लक्ष्य

किसानों की जीविका का साधन है कृषि, यह बात हम सभी को पता है। अगर किसानों को किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई हानि हो जाती है, तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई सहारा नहीं होता है। इस समस्या को हल करने के लिए, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, राज्य के सभी किसानों को शामिल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में, आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह एक मानवीय स्पर्श से भरपूर योजना है जो किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

इन घटनाओं में शामिल होगा किसानों का संरक्षण

  • सर्पदंश, जानवरों के हमले, या आक्रमण से होने वाली चोटें या मौत
  • रेल, सड़क, और हवाई यात्रा के दौरान हादसे
  • आग लगना, बाढ़, बिजली गिरना, या करंट का लगना
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, और कुएं में गिरना
  • आंधी, तूफान, गिरते पेड़, या भवनों का गिरना
  • सीवर चैम्बर में गिरना
  • बिजली गिरना, आग लगना, या बाढ़ में होने वाली दुर्घटनाएं
  • दस्तावेजी, आतंकवादी हमला, लूटपाट, डकैती या हमला

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना में किसानों के लिए सहायता राशि

  • एक हाथ, पैर या आंख की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक आंख, एक पैर या एक हाथ की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • स्थायी दिव्यांगता जो 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम है – 50 प्रतिशत सहायता
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • स्थायी विकलांगता जो 25 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम है – 25 प्रतिशत सहायता
  • दोनों हाथ, पैर या आंख की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:

  • पहले, आपको इस वेबसाइट से यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता आदि को भरना होगा।
  • उसके बाद, आपको इस फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • फॉर्म और दस्तावेजों को पूरा करने के बाद, आपको इसे अपने तहसील के किसी भी समर्थ ऑफिस में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह के भीतर जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई अपरिहार्य परिस्थिति होती है, तो जिलाधिकारी की अनुमति के साथ आवेदन की अवधि 1 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
  • किसी भी स्थिति में, आवेदन करने की अवधि 2.5 माह से अधिक नहीं हो सकती।

FAQ’S

1. यह योजना क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को दुर्घटना के बाद सहायता प्रदान करने के लिए है।

2. कौन लाभार्थी हैं?

2019 के बाद किसी दुर्घटना में प्रभावित होने वाले किसान इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं।

3. योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

आवेदकों को योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ तहसील के कार्यालय में जमा करना होगा।

4. किस प्रकार की घटनाएं शामिल हैं?

यह योजना विभिन्न घटनाओं जैसे सांप का काटना, जानवरों के हमले, आग, बाढ़, बिजली गिरना, आदि को कवर करती है।

5. कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

दुर्घटना के प्रकार के आधार पर वित्तीय सहायता विभिन्न होती है, जैसे किसी हाथ, पैर या आंख की नुकसान होने पर 100% सहायता दी जाती है।

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